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Tuesday, 15 May 2018

सिद्धू को 30 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर बरी किया

रोडरेज के दौरान गैर इरादतन हत्या के 30 साल पुराने केस में पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उन पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं, पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखने की दलील दी थी। जस्टिस जे चेलमेश्वर और एसके कौल की बेंच ने 18 अप्रैल को इस पर फैसला रिजर्व रख लिया था।

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