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Tuesday, 19 June 2018

जबलपुर हाईकोर्ट का आदेश- एक महीने के भीतर खाली कराएं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले

जबलपुर. हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी बंगले खाली कराए जाएं। मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की बेंच ने उस नियम को असंवैधानिक बताया, जिसमें पूर्व पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आजीवन सरकारी आवास और सुविधाएं देने का प्रावधान था। बेंच ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी, उमा भारती और दिग्विजय सिंह से सरकारी बंगले एक महीने के भीतर खाली कराए जाएं।

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