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Thursday, 5 July 2018

किसी फैसले में उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं, ट्रांसफर-पोस्टिंग का हक सरकार के पास: केजरी की एलजी को चिट्ठी

दिल्ली में अधिकारों के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश से साफ हो चुका है कि केंद्र सरकार/उपराज्यपाल को सिर्फ तीन मामलों में अधिकार मिले हैं। सेवाओं (ट्रांसफर-पोस्टिंग) और अन्य सभी अधिकार मंत्री परिषद के पास हैं। हम दिल्ली के विकास के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। किसी फैसले के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं। अफसर ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए आप सरकार का आदेश मानने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में सरकार और अफसरों के बीच फिर टकराव पैदा हो सकता है।

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